वस्तु एवं सेवाकर

नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप वस्तु एवं सेवाकर की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Good & Service Tax in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है , इसलिए आज हम Vastu ewam seva kar के बारे में बात करेंगे । निचे GST की जानकारी निम्नवत है ।

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GST

⦿ 1 जुलाई , 2017 से वस्तु एवं सेवाकर की व्यवस्था लागू की गई है । अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा जो सभी वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा । एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक ही रहेगी ।

⦿ 8 सितम्बर , 2016 को अधिसूचित 101 वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया ।

⦿ जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा - 0.25 % , 5 % , 12 % , 18 % एवं 28 % । अपरिष्कृत रत्नों और रत्नों पत्थरों पर 0.25 % की विशेष दर से और सोने पर 3 % कर लगेगा ।

⦿ संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है । दूसरी ओर पाँच पेट्रोलियम उत्पाद नामतः कच्चा तेल , मोटर स्पिरिट ( पेट्रोल ) , हाइस्पीड डीजल , प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इन पाँच उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की तिथि का निर्धारण कर सकती है ।

⦿ जीएसटी लागू करने के लिए संसद ने इन विधेयकों को पारित किया -
1 . केन्द्रीय जीएसटी विधेयक , 2017
2 . एकीकृत जीएसटी विधेयक , 2017
3 . जीएसटी ( राज्यों की क्षतिपूर्ति ) विधेयक , 2017
4 . केन्द्रशासित प्रदेश जीएसटी विधेयक , 2017

⦿ जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है । इसमें राज्यों के बीच विशेष रूप से विनिर्माण करने वाले राज्यों में आशंका थी कि जीएसटी को लागू करने से उन्हें राजस्व की हानि होगी इसीलिए संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है ।

⦿ जीएसटी से मुक्त वस्तुएँ हैं — प्राकृतिक मधु , दूध , फूल झाडू , खुला खाद्य पदार्थ , लस्सी , खुला पनीर , दही , प्रसाद , जगेरी , नमक , गुड़ , स्वास्थ्य सेवाएँ , काजल , चित्रकला की किताबें , शिक्षा सेवाएँ , अंडा 

नोट : विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था ।

छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ

⦿ सकल वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं ।

⦿ पूर्वोत्तर , सिक्किम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख ।

⦿ छूट सीमा से नीचे एक कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के साथ स्वैच्छिक कर भुगतान कर सकते हैं ।

⦿ यदि कर छूट की सीमा में है तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं 

जीएसटी परिषदः संरचना

अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री
उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित
सदस्य केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त / कराधान मंत्री
गणपूर्ति ( कोरम ) कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत
मान राज्य का मान दो-तिहाई , केन्द्र का मान एक-तिहाई
निर्णय 75 प्रतिशत बहुमत से

नोट : परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों यथा विधि , नियम दर आदि पर निर्णय करेगी ।

⦿ संवैधानिक संशोधन से यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जीएसटी परिषद् का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों और वोटिंग के कम से कम तीन - चौथाई वोटों से किया जाएगा । ऐसी बैठक में केन्द्रीय सरकार के वोटों का मान कुल डाले गए वोटों का एक-तिहाई होगा और सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का दो-तिहाई मान होगा । जीएसटी परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाएगी ।

जीएसटी परिषद् : निर्णय

⦿ जीएसटी से छूट के लिए सीमा 20 लाख रुपए होगी ( विशेष राज्यों में 10 लाख रुपए ) 

⦿ समेकित छूट सीमा 50 लाख रुपए है जिसमें -

श्रेणी कर की दरें
व्यापारी 1 प्रतिशत
निर्माता 2 प्रतिशत
रेस्तरां 5 प्रतिशत

⦿ सरकार मौजूदा क्षेत्राधारित छूट योजनाओं को प्रतिपूर्ति योजना में बदल सकती है ।

⦿ चार कर दरें : 5 , 12 , 18 और 28 प्रतिशत ।

⦿ कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ जीएसटी से मुक्त ।

⦿ कीमती धातुओं के लिए अलग दरें ।

⦿ खास विलासिता वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सर्वोच्च दर के ऊपर सेस भी लागू ।

⦿ सभी प्रशासनिक नियंत्रणों के लिए एकल मंच सुनिश्चित करना ।

⦿ 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 % करदाता राज्य के कर प्रशासन के अधीन रहेंगे ।

⦿ 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 10 % करदाता ही केन्द्रीय कर प्रशासन के अधीन आयेंगे ।

⦿ 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का विभाजन केन्द्रीय तथा राज्य के कर प्रशासनों के बीच समान रूप से होगा ।

⦿ जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर ( 8 केन्द्रीय , 9 राज्य स्तरीय और 23 केन्द्रीय और राज्यीय उपकर समाहित है ) ।

जीएसटी में समाहित अप्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार राज्य सरकार
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राज्य बैट
उत्पाद शुल्क ( औषधीय और प्रसाधन सामग्रियाँ ) लग्जरी कार
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( विशेष महत्व की वस्तुएँ ) प्रवेश कर
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( कपड़ा और कपड़ा उत्पाद ) मनोरंजन कर ( तब नहीं जब वह स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए )
अतिरिक्त तटकर विज्ञापन पर कर
विशेष अतिरिक्त तटकर विक्रय कर
सेवाकर लॉटरी , सट्टे और जुए से जुड़े कर
केन्द्रीय अधिभार और उपकर जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो राज्य स्तरीय अधिभार और उपकर - जब तक कि वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो

यह भी देखें
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