संघीय संसद

नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप संघीय संसद की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Sanghiya Sansad in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है , इसलिए आज हम Sanghiya Sansad के बारे में बात करेंगे । निचे Federal Parliament की जानकारी निम्नवत है ।

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Sanghiya sansad

⦿ भारत की संसद राष्ट्रपति , राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है । ( अनुच्छेद - 79 )

राज्यसभा ( उच्च सदन )

⦿ राज्यसभा के सदस्यों की अधिक - से - अधिक संख्या 250 हो सकती है । ( राज्य सभा की संरचना अनुच्छेद 80 )

⦿ वर्तमान समय में यह संख्या 245 है । इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला , साहित्य , विज्ञान , समाजसेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है । शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

⦿ राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र - सीमा 30 वर्ष है ।

⦿ राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती । इसके सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होता है । इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवा - निवृत्त हो जाते हैं । [ अनुच्छेद - 83 ( 1 ) ]

राज्यसभा में सदस्यों की संख्या
राज्य संख्या
उत्तर प्रदेश 31
महाराष्ट्र 19
तमिलनाडु 18
बिहार 16
पश्चिम बंगाल 16
कर्नाटक 12
आन्ध्र प्रदेश 11
मध्य प्रदेश 11
गुजरात 11
ओडिशा 10
राजस्थान 10
केरल 09
पंजाब 07
असम 07
तेलंगाना 07
झारखंड 06
छत्तीसगढ़ 05
हरियाणा 05
जम्मू - कश्मीर 04
हिमाचल प्रदेश 03
उत्तराखंड 03
नगालैंड 01
मिजोरम 01
मेघालय 01
मणिपुर 01
त्रिपुरा 01
सिक्किम 01
अरुणाचल प्रदेश 01
गोवा 01

संघीय क्षेत्र
राज्य संख्या
दिल्ली 03
पुदुचेरी 01

नोट : राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस . वी . कृष्णामूर्ति राव ।

राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति ( अनुच्छेद - 89 )

⦿ भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है ।

⦿ राज्यसभा यथाशीघ्र , अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब - जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब - तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी ।

उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना ( अनुच्छेद - 90 )

⦿ उपसभापति यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा 

⦿ सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा 

⦿ राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा परन्तु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम चौदह दिन पहले देनी होगी ।

नोट : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो , तो वह पीठासीन नहीं होगा । ( अनुच्छेद - 92 )

⦿ मंत्रिपरिषद् राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है ।

⦿ अनुच्छेद - 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है । ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है लेकिन यदि राज्य सभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

⦿ केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम - से - कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है । ( अनुच्छेद - 312 )

राज्यसभा सदस्य , जो प्रधानमंत्री बने
सदस्य अवधि
इंदिरा गांधी 1966 - 67
एच . डी . देवगौड़ा 1996 - 97
आई . के . गुजराल 1997 - 98
डॉ . मनमोहन सिंह 2004 - 14

⦿ धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा [ अनु . - 109 ( 1 ) ] । धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है , जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है । इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है । यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है । राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है ।

⦿ राष्ट्रपति वर्ष में कम - से - कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है । राज्यसभा के एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए ।

⦿ राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल , 1952 ई . को किया गया था । इसकी पहली बैठक 13 मई , 1952 को हुई थी ।

संसद भवन यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन्स एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 - 13 में तैयार किया था । संसद भवन की नींव 12 . 02 . 1921 को रखी गयी थी । संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तम्भ पर टिकी हुई है ।

नोट : राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है : अंडमान - निकोबार , चण्डीगढ़ , दादर व नागर हवेली , दमन व दीव और लक्षद्वीप का ।

लोकसभा ( लोक सभा की संरचना अनुच्छेद - 81 )

⦿ लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है , जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है । लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है । ( अनु . 93 )

⦿ मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य - संख्या 500 निश्चित की गयी है । अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य - संख्या 552 हो सकती है । इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल - भारतीय वर्ग के अधिकतम दो सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं । वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है । इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से 13 सदस्य 7 केन्द्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व दो सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं । ( अनु . 331 )

⦿ नये परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किये गये हैं । ( अनुच्छेद - 330 )

⦿ 2001 ई . में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ई . तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है ।

⦿ लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार ( 18 वर्ष ) के आधार पर होता है ।

⦿ 61वें संविधान संशोधन ( 1989 ई . ) के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले
राष्ट्रपति वर्ष 
डी . डी . आइजनहाँबर 1959
जिमी कार्टर 1978
बिल क्लिंटन 2000
बराक ओबामा 2010

अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे
राष्ट्रपति वर्ष
रिचर्ड निक्सन 1969
जॉर्ज डब्ल्यू . बुश 2006

⦿ लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए , राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है ( अनु . - 330 , 332 ) । यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था , किन्तु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 - 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है । वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन ( 2009 ) द्वारा अनु . - 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

⦿ सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र — बाहरी दिल्ली । ( मतदाता - 33 , 68 , 399 )

⦿ सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र — लक्षद्वीप । ( मतदाता - 39 , 033 )

⦿ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र — लद्दाख । ( क्षेत्रफल 1 , 73 , 266 . 37 km )

⦿ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र – चाँदनी चौक , दिल्ली । ( 10 . 59 km )

लोक सभा में सदस्यों की संख्या
राज्य संख्या
उत्तर प्रदेश 80
महाराष्ट्र 48
पश्चिम बंगाल 42
बिहार 40
तमिलनाडु 39
मध्यप्रदेश 29
कर्नाटक 28
गुजरात 26
राजस्थान 25
आन्ध्रप्रदेश 25
ओडिशा 21
केरल 20
तेलंगाना 17
झारखंड 14
असम 14
पंजाब 13
छत्तीसगढ़ 11
हरियाणा 10
जम्मू कश्मीर 06
उत्तराखंड 05
हिमाचल प्रदेश 04
मेघालय 02
अरुणाचल प्रदेश 02
गोवा 02
मणिपुर 02
त्रिपुरा 02
सिक्किम 01
नगालैंड 01
मिजोरम 01

राज्य संख्या
दिल्ली 07
पुदुचेरी 01
चण्डीगढ़ 01
दादर व नागर हवेली 01
अंडमान निकोबार 01
लक्षद्वीप 01
दमन एवं दीव 01

⦿ लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएँ निम्न हैं -
1 . वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो ।
2 . उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो ।
3 . भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो ।
4 . वह पागल व दिवालिया न हो ।

⦿ लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है । मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है । [ अनुच्छेद - 75 ( 3 ) ]

⦿ प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है , ऐसा अब तक 8 बार ( 1970 , 1977 , 1979 , 1984 , नवम्बर 1989 , मार्च 1991 , दिसम्बर 1997 तथा अप्रैल 1999 ) किया गया है ।

⦿ आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है , जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छः महीने से अधिक नहीं होगी । 1976 ई . में लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक - एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था ।

⦿ लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते हैं । लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए ।

⦿ जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ भाग होगी [ अनुच्छेद - 100 ( 3 ) ] । यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है । [ अनुच्छेद - 100 ( 4 ) ] लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग ( 55 सदस्य ) होता है ।

⦿ संविधान के अनुच्छेद - 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है । संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है — विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाये , तब यदि -
1 . दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो ।
2 . विधेयक पर किये जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गये हैं ।
3 . दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किये बिना 6 मास से अधिक बीत गये हों ।

⦿ सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात् लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी , अनुच्छेद - 108 ( 5 ) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा ।

नोट : अनुच्छेद - 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है । धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती । संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग - अलग पारित होना चाहिए । संविधान संशोधन अनुच्छेद - 368 ( 2 ) द्वारा शासित होता है ।

⦿ राष्ट्रपति , राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् , दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा । [ अनुच्छेद - 118 ( 3 ) ]

⦿ संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है [ अनु . - 118 ( 4 ) ] । संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है , तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि , वह भी अनुपस्थित है , तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा , जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए । संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है । [ अनु . - 108 ( 4 ) ]

⦿ संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है ।

⦿ संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त ( lapse ) नहीं होता है । [ अनुच्छेद - 107 ( 3 ) ]

⦿ राज्यसभा में लंबित विधेयक , जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है , लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है  [ अनु . - 107 ( 4 ) ]

⦿ कोई विधेयक , जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है अनुच्छेद-108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा  [ अनुच्छेद - 107 ( 5 ) ]

⦿ लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है ।

⦿ धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अन्तिम होता है । इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है ।

⦿ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है । अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम - से - कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है , जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है । यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है , तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।

नोट : भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ।

लोकसभा के पदाधिकारी : अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

⦿ संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी ।

⦿ प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है । प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है ।

⦿ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग - पत्र देता है ।

⦿ लोकसभा के अध्यक्ष , अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता , बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है ।

⦿ चौदह दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है ।

⦿ लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है ।

⦿ लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति , पीठासीन होता है । इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं ।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार

⦿ सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना , उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना ।

⦿ किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला ‘ कार्य स्थगन प्रस्ताव ' अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है ।

⦿ वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है ।

⦿ संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना ।

⦿ विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है ।

⦿ संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र - व्यवहार करना तथा कोई विधेयक , धन विधेयक है या नहीं , इसका निर्णय करना ।

⦿ अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

⦿ यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है , तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती ।

⦿ लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएँ प्राप्त होती हैं ।

⦿ प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल , 1952 से 4 अप्रैल , 1957 तक रही ।

⦿ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी . वी . मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंतशयनम थे ।

नोट : न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है ।

लोकसभा के अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष
पहली गणेश वासुदेव मावलंकर , एम . अनंतशयनम आयंगर
दूसरी एम . अनंतशयनम आयंगर
तीसरी हुकम सिंह
चौथी नीलम संजीव रेड्डी , गुरुदयाल सिंह ढिल्लो
पाँचवीं गुरुदयाल सिंह ढिल्लो , बलिराम भगत
छठी नीलम संजीव रेड्डी , के एस हेगड़े
सातवीं बलराम जाखड़
आठवीं बलराम जाखड़
नौवीं रवि राय
दसवीं शिवराज वी . पाटिल
ग्यारहवीं पी . ए . संगमा
बारहवीं जी . एम . सी . बालयोगी
तेरहवीं जी . एम . सी . बालयोगी , मनोहर गजानंद जोशी
चौदहवीं सोमनाथ चटर्जी
पन्द्रहवीं मीरा कुमार
सोलहवीं सुमित्रा महाजन
सत्रहवीं ओम बिड़ला

संसद एवं संसद - सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें

⦿ सभापति या अध्यक्ष , या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा , किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा । [ अनु . - 100 ( 1 ) ]

⦿ संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति , जो ऐसा करने का हकदार नहीं था , कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी । [ अनु . - 100 ( 2 ) ]

⦿ संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है , बिना अध्यक्ष के अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है । स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है । सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है ।

⦿ किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है ।

⦿ एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है ।

⦿ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है । [ अनु . - 101 ( 4 ) ]

⦿ संसद - सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है । गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है । आपराधिक मामले अर्थात् निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है ।

⦿ भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गयी है ।

⦿ यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिये बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रु. दण्डस्वरूप देने होंगे ।

⦿ न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है । संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 ( 3 ) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा ।

नोट : संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद - 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा , परंतु राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को , जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है , अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । [ अनुच्छेद - 120 ( 1 ) ]

यह भी देखें
LATEST JOB श्रोत- अमर उजाला अखबार
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पुस्तके ( BOOKS )
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