भारत की संचित निधि [ अनुच्छेद - 266 ( 1 ) ]

नमस्कार दोस्तों Sarkaripen.com में आप लोगो का स्वागत है क्या आप भारत की संचित निधि की जानकारी पाना चाहते है , आज के समय किसी भी नौकरी की प्रतियोगिता की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा Bharat ki sanchit nidhi in hindi की जानकारी होना बहुत आवश्यक है , इसलिए आज हम Bharat ki sanchit nidhi के बारे में बात करेंगे । निचे Consolidated Fund of India निम्नवत है ।

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Bharat ki sanchit nidhi

⦿ भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व ( जैसे आयकर , निगम आयकर , सीमा शुल्क , उत्पादन शुल्क , ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण , आंतरिक एवं बाह्य ऋण , दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि ) की एक निधि है जिसे ' भारत की संचित निधि ' कहा जाता है । संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिये जाने के पश्चात् ही निकाली या व्यय की जा सकती है अन्यथा नहीं [ अनु . - 114 ( 3 ) ] | अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ ( 1 अप्रैल ) से पहले पारित करा लेती है किन्तु कभी - कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया एक अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है । इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है । यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है । लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारो के द्वारा किया जा सकता है ।

नोट : चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है । लेखानदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है । अंतरिम बजट , सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है । आगे नई सरकार अपनी हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है ।

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न हैं -

⦿ राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय ।

⦿ राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते 

⦿ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन ,भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ।

⦿ भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक का वेतन , भत्ता तथा पेंशन 

⦿ ऐसा ऋण - भार , जिनका दायित्व भारत सरकार पर है 

⦿ भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्री या पंचाट 

⦿ कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें ।

भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ

संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
⦿ लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा ।

विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना
⦿ भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए ।

अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
⦿ अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है । अनुपूरक अनुदान की माँग को उस समय सरकार के द्वारा लोक सभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है । इसी प्रकार , जब एक अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है , जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए । ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है ।

संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना
⦿ संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है । वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ - साथ पारित किया जाता है ।

यह भी देखें
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